गुरुग्राम : हरियाणा के लोक निर्माण, वन, आर्किटेक्चर तथा नागरिक उड्डयन विभागों के मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के गड्ढे भरने के लिए ‘हरपथ एप्प’ पर मार्च के बाद यदि कहीं भी सड़क पर गड्ढे की शिकायत करने के बाद 72 घंटे में गड्ढा नहीं भरा गया तो देरी के लिए जिम्मेदार एजेंसी पर जो जुर्माना लगेगा, वह राशि शिकायतकर्ता को मिलेगी। राव नरबीर सिंह ने यह घोषणा गुरुग्राम शहर में विभिन्न आवासीय सोसाइटियों में वहां रहने वाले लोगों की समस्याये सुनने के बाद उन्हें सम्बोधित करने के दौरान की। उन्होंने अपना दौरा स्थानीय सोहना रोड़ पर स्थित सेक्टर 47 में पडऩे वाली यूनिवल्र्ड गार्डन, एक से शुरू किया तथा उसके बाद वे यूनिवल्र्ड गार्डन-2 , सेक्टर 51 स्थित ऑर्चिड आइलैंड तथा सुभाष चौक पर बनी सेंट्रल पार्क नामक आवासीय सोसाइटियों में भी गए। इन सभी सोसाइटियों में उन्होंने जन समस्याएं सुनी और मौके पर ही सम्बंधित अधिकारियो को उनके निवारण के आदेश दिए।
उन्होंने यूनिवल्र्ड गार्डन – एक में नवनिर्मित कम्पोस्ट प्लांट का उद्घाटन वहीं के एक बुजुर्ग से करवाया तथा पौधरोपण भी किया। अपने सम्बोधन में राव नरबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण व् मरम्मत का कार्य मुख्यत पांच एजेंसियो नामत: लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जब भी सड़क टूटने या उसमे गड्ढो की बात आती तो इन एजेंसियो का अधिकार क्षेत्र को लेकर अड़चन आ जाती। अब राज्य सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश को तीन जोन में बाँटकर सभी 5 एजेंसियो से सामूहिक टेण्डर करवाया है और गड्ढे भरने के कार्य को मैनेज लोक निर्माण विभाग करेगा।
यह टेंडर 7 फरवरी को खुलेगा और गड्ढे भरने का काम एक एजेंसी को अलॉट कर दिया जायेगा। यह सारी प्रक्रिया मार्च माह के अंत तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद हरपथ एप्प पर गड्ढे की शिकायत आते ही 72 घंटे में उसे भरा जायेगा और यदि नहीं भरा गया तो देरी के लिए जिम्मेदार एजेन्सी पर जुर्माना लगेगा तथा जुर्माने से वसूली जाने वाली राशि शिकायतकर्ता को मिलेगी। सेक्टर 51 के आर्किड आयलैंड में आरडब्ल्यूए द्वारा रखी गई समस्याओं पर डीटीपी आर एस भाट ने कहां की जहां भी बूम बैरियर लग सकते हैं, उसके बारे में 15 दिन में प्लान तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बिल्डर द्वारा 18 मीटर की सड़क पूरी चौड़ाई में नहीं बनाए जाने का सवाल है, उस संबंध में ले-आउट प्लान देखकर पुलिस में बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पार्क और ग्रीन एरिया के बारे में वे अगले 10 से 15 दिन में बिल्डर और आरडब्ल्यूए के बीच बैठक करवा कर इसका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। 180 गज से कम क्षेत्र फल वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं किए जाने के बारे में डीटीपी ने बताया कि यह मामला नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के निदेशक के ध्यान में लाया गया है और अगले 10 से 15 दिन में भी इस संबंध में जो भी निर्णय होगा उससे एसडीएम गुरुग्राम उत्तरी श्री भारत भूषण गोगिया को सूचित कर देंगे। कार्यक्रम में उपस्थित बादशाहपुर क्षेत्र के तहसीलदार इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आर्किड आयलैंड कि जो 950 रजिस्ट्रियां नहीं हुई है, उस संबंध में पीडि़त पक्ष न्यायालय में मामला दाखिल करें क्योंकि रजिस्ट्री के लिए खरीददार और विक्रेता दोनों का मौजूद होना आवश्यक है।
न्यायालय द्वारा जब बिल्डर की तरफ से एक व्यक्ति मुकर्रर किया जाएगा तो ये सभी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी ढ्ढ इंद्रजीत तहसीलदार ने भी अपना मोबाइल नंबर उपस्थित लोगों से सांझा किया और कहा कि रजिस्ट्री से सम्बंधित दिक्कतों के बारे में लोग उनसे मिल सकते है। इस दौरे में लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ नगर निगम पार्षद कुलदीप यादव, भाजपा जिला महामंत्री राकेश कुमार, गुरुग्राम उत्तरी के एसडीएम भारत भूषण गोगिया, जिला नगर योजनाकार आर एस बाट तथा नगर निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे।
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– सतबीर, अरोड़ा