हिमाचल : राज्यपाल और मंत्रियों में टकराव - Punjab Kesari
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हिमाचल : राज्यपाल और मंत्रियों में टकराव

भारतीय राजनीति में एक अनोखा चलन देखने को मिला है, जहां केंद्र द्वारा नियुक्त…

भारतीय राजनीति में एक अनोखा चलन देखने को मिला है, जहां केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टकराव की स्थिति में रहते हैं, भले ही उनके संवैधानिक अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्यपाल और चुनी हुई सरकारों के बीच सार्वजनिक विवाद देखे गए हैं, जो मुख्यतः प्रशासन, नियुक्तियों और विधायी मामलों पर केंद्रित होते हैं।

हिमाचल प्रदेश भी अब इस सूची में शामिल हो गया है, क्योंकि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और प्रमुख राज्य मंत्रियों, जैसे कि जनजातीय मामलों, राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, के बीच तनाव बढ़ रहा है। विवाद ‘नौटोड़’ भूमि आवंटन और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति (वीसी) की नियुक्ति को लेकर है, जिससे पहाड़ी राज्य में प्रशासनिक सामंजस्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।

K.S.Tomar

हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्यपाल भवन के बीच बढ़ते तनाव ने अब सीधा टकराव का रूप ले लिया है। जनजातीय मामलों के मंत्री नेगी और कृषि मंत्री कुमार ने राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यपाल को खुली चुनौती दी है, जिससे राज्य के संवैधानिक प्रमुख और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच व्यापक मतभेद उजागर हो रहे हैं।

जनजातीय मामलों के मंत्री के साथ विवाद का केंद्र ‘नौटोड़’ (भूसंवर्धन) भूमि आवंटन का विवादित मुद्दा है, जिसे 1980 के वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के कुछ प्रावधानों को निलंबित करने के बाद उठाया गया था। नौटोड़ का तात्पर्य केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बंजर भूमि से है, जो शहरों के बाहर स्थित है और जिसे संरक्षित वन भूमि घोषित किया गया है। इसका उपयोग एक सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और राज्य में 12,742 से अधिक मामले लंबित हैं।

राज्य सरकार ने हाल ही में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी जैसे क्षेत्रों में हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए एक प्रमुख चुनावी वादा था। हालांकि, राज्यपाल शुक्ल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, चिंताओं का हवाला देते हुए और स्पष्टीकरण की मांग की है। उनका तर्क है कि यह विधेयक भले ही राजनीतिक रूप से आकर्षक लगे, लेकिन इसके संवैधानिक प्रावधानों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है।

मंत्री नेगी ने राज्यपाल की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें हजारों जनजातीय परिवारों को सीधे प्रभावित करने वाले एक प्रगतिशील सुधार को बाधित करने का आरोप लगाया। नेगी के अनुसार, ‘नौटोड़’ आवंटन जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए आवश्यक है, और राज्यपाल की अनिच्छा निर्वाचित सरकार के जनादेश को कमजोर करती है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह के संशोधनों को तीन पूर्व राज्यपालों द्वारा मंजूरी दी गई थी, तो अब देरी क्यों हो रही है? नेगी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला देते हुए सरकार की मांग को पूरी तरह से संवैधानिक बताया, जो राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श और राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर निर्णय लेने की अनुमति देता है।

नेगी ने वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों में निलंबित करने के पिछले उदाहरणों को भी उजागर किया। 2016 से 2018 और 2020 में, जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान, एफसीए के नौ प्रावधानों को जनजातीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि प्रदान करने के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, नेगी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निलंबन के बावजूद केवल एक व्यक्ति को लाभ दिया गया।

राज्यपाल ने अपनी स्थिति का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उनकी जिम्मेदारी चुनावी वादों को मंजूरी देने से परे है और इसमें राज्य के हितों और कानून के शासन की रक्षा करना शामिल है। राजभवन ने विधेयक में खामियों की ओर भी इशारा किया, जिनमें कार्यान्वयन तंत्र में अस्पष्टताएं और वन संरक्षण कानूनों के साथ संभावित टकराव शामिल हैं।

इस बीच, भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल के इस कदम को सही ठहराते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य की जनता के सामने सरकार की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। उन्होंने राज्य सरकार के कार्यकाल को “झूठ की सरकार” करार दिया। वहीं, भाजपा सांसद और पूर्व राज्य अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है।

राज्यपाल और कृषि मंत्री के बीच चल रहे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति का रहा। राज्यपाल ने चयन समिति के गठन पर आपत्ति जताई थी और उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन का हवाला देते हुए नई नियुक्ति में देरी की थी।

मंत्री कुमार ने इसे “संघीय शासन की भावना का अपमान” करार देते हुए तर्क दिया कि ऐसी एकतरफा निर्णय प्रक्रिया राज्य संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करती है। दूसरी ओर, राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपने संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए अपनी स्थिति का बचाव किया और शैक्षणिक योग्यता के महत्व पर जोर दिया। अंततः मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर राजभवन जाकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद, 1 अगस्त 2025 को डॉ. नवीन कुमार को नया कुलपति नियुक्त किया गया, जिससे यह विवाद समाप्त हुआ।

ये विवाद उन राज्यों में देखे जाने वाले एक बड़े पैटर्न का प्रतीक हैं, जहां राज्यपाल और गैर-भाजपा मुख्यमंत्री अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। हिमाचल प्रदेश में, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशासनिक सामंजस्य बनाए रखने और अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस सरकार के लिए ये विवाद एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर सामने आए हैं, जब जनजातीय और किसान समुदाय इन घटनाक्रमों को नजदीकी से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने यह चुनौती है कि वे राज्यपाल के कार्यालय के साथ कार्यात्मक संबंध बनाए रखते हुए सरकार की स्थिति को संतुलित करें। वे इस नाजुक समीकरण को कैसे प्रबंधित करते हैं, यह आने वाले महीनों में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

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