दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) प्रमुख जफरुल इस्लाम खान को 22 जून तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में एफआईआर में कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आदेश दिया। इससे पहले इस मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जफरूल को नोटिस भेजकर उसे अपना मोबाइल फोन व लैपटॉप जल्द जमा करने को कहा था।
दरअसल, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर जफरुल पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। जफरुल इस्लाम खान की इस पोस्ट पर बहुत हंगामा हुआ था। जिसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि अगर मेरे बयान से किसी को चोट पहुंची हो मैं माफी मांग रहा हूँ।
उनके खिलाफ कोर्ट ने दायर की गई याचिका में जफरुल इस्लाम खान को उनके पद से हटाने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक कमीशन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने की मांग की गई है।
इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि जफरुल इस्लाम खान ने देश के विरुद्ध देशद्रोही और नफरत फैलाने वाले बयान सोशल मीडिया पर दिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का सिर झुकाया।