नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में सोमवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को लेकर फिर हंगामा हो सकता है। विपक्ष विधानसभा में उनकी उपस्थिति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का दावा है कि उन्हें नियम के तहत सदन में लाना चाहिए, जबकि सरकार नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से उन्हें सदन में बैठा रही है। हालांकि इस मामले में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि कैलाश गहलोत छह माह तक बिना चुनाव लड़े भी सदन का हिस्सा हो सकते हैं।
लेकिन उन्हें किसी भी प्रस्ताव या विधेयक पर वोट करने का हक नहीं रहेगा। बता दें कि लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इनमें नजफगढ़ से विधायक और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि सदस्यता जाने के साथ उनका मंत्री पद भी चला गया। ऐसे में उन्हें फिर से शपथ दिलानी चाहिए थी।
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