तेजिंदर बग्गा के सिर से टला गिरफ्तारी का संकट! पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने BJP नेता को दी बड़ी राहत - Punjab Kesari
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तेजिंदर बग्गा के सिर से टला गिरफ्तारी का संकट! पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने BJP नेता को दी बड़ी राहत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, दरअसल अब उनकी गिरफ्तारी को 5 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। बता दें कि हाई कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले में सुनवाई करेगा। भाजपा नेता बग्गा पर आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को धमकी देने के मामले में एफआईआर दज हुई थी, जिसके बाद पंजाब की मोहाली कोर्ट ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके खिलाफ भाजपा नेता ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था।  
5  जुलाई तक बढ़ाई गई BJP नेता बग्गा को मिली राहत 
बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट  ने बग्गा को 10 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी, अब यह यह राहत बढ़कर 5 जुलाई तक हो गयी है। हाई कोर्ट के आदेश मुताबिक भाजपा नेता  कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस बीच में भाजपा नेता के पिता प्रीतपाल सिंह ने खुलासा करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल उनके बेटे से डरते हैं। उन्होंने कहा कि “हमें खुशी है कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने तेजिंदर के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अरविंद केजरीवाल उनसे डरते हैं क्योंकि बग्गा उनके गलत कामों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने तेजिंदर को आप में शामिल होने के लिए मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वह शामिल नहीं हुए।” 
जानें क्या है अब तक का घटनाक्रम 
बता दें कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी देने के आरोप में शुक्रवार को दिल्ली में उनके घर से गिरफ्तार किया था। वह मोहाली के रास्ते में थे जब भाजपा शासित हरियाणा में पुलिस ने उनके काफिले को रोका। बाद में पंजाब पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और दिल्ली पुलिस उनके राष्ट्रीय राजधानी वापस ले गई। प्रीतपाल सिंह बग्गा ने दावा किया था कि पुलिस ने उनके चेहरे पर मुक्का मारा। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के खिलाफ दो मामले दर्ज किए – एक “अपहरण” के लिए, दूसरा प्रीतपाल सिंह बग्गा पर हमला करने के लिए।

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