दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप सरकार) को सरकारी और निजी विद्यालयों में आग से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर कोई कदम नहीं उठाने के लिए फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यामूर्ति सी हरि शंकर ने दिल्ली सरकार से कहा, ‘‘ आप ने उन स्कूलों के खिलाफ क्या कदम उठाए जिनमें आग से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? क्या आप यहां किसी दुर्घटना की प्रतीक्षा कर रहे है?’’
अदालत कुश कालरा नाम के एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसके दौरान उन्होंने यह सवाल किया। कालरा का दावा था कि निजी और सरकारी स्कूलों में अग्नि सुरक्षा और भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों का ढांचा और उसमें पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की क्षमता है।