आईजीएसटी क्रेडिट का केंद्र, राज्य जीएसटी बकाये के निपटान में कितने भी अनुपात में कर सकते हैं उपयोग - Punjab Kesari
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आईजीएसटी क्रेडिट का केंद्र, राज्य जीएसटी बकाये के निपटान में कितने भी अनुपात में कर सकते हैं उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का इस्तेमाल केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के भुगतान में करने की

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल के तरीके को आसान बनाया है। राजस्व विभाग ने कहा कि जिन कारोबारी इकाइयों के पास एकीकृत जीएसटी क्रडिट के रूप में राशि उपलब्ध है वह कितनी भी मात्रा में इसका इस्तेमाल राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी की कर देनदारियों को समायोजित करने में कर सकते हैं।

आयातक आमतौर पर देश के भीतर लाए गए सामान पर आईजीएसटी का भुगतान करते हैं। राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर भी आईजीएसटी का भुगतान होता है। इस कर को वास्तविक जीएसटी में समायोजित किया जा सकता है या फिर कुछ मामलों में रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मार्च में आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का इस्तेमाल केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के भुगतान में करने की अनुमति दी थी।

हालांकि , सीजीएसटी और आईजीएसटी के भुगतान में आईजीएसटी के आईटीसी की कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया जाए , इसको लेकर करदाताओं के बीच संशय था। अब सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि कितनी भी मात्रा और अनुपात में आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी और एसजीएसटी के भुगतान में किया जा सकता है।

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