अदालत ने व्यवसायी सना सतीश बाबू को न्यायिक हिरासत में भेजा - Punjab Kesari
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अदालत ने व्यवसायी सना सतीश बाबू को न्यायिक हिरासत में भेजा

अधीनस्थों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बाबू ने आरोप लगाया था कि एक केस

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मांस निर्यातक मोईन कुरैशी से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किये गए हैदराबाद के व्यवसायी सना सतीश बाबू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सतीश बाबू की 14 दिन की पूछताछ की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद उसे अदालत में पेश किया था, जहां से विशेष न्यायाधीश किरन बंसल ने व्यवसायी को 23 अगस्त तक जेल भेज दिया। 
अदालत ने सतीश बाबू की जमानत अर्जी पर दलीलों की सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की। मांस व्यवसायी कुरैशी से जुड़ी एक कंपनी के 50 लाख रुपये के शेयरों की सतीश बाबू द्वारा की गयी कथित खरीद की जांच सीबीआई कर रही है। 
शुरू में धन शोधन के एक मामले में सतीश बाबू को एक गवाह के तौर पर बुलाया गया था लेकिन शुक्रवार को वह आरोपी बन गए। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि सतीश बाबू को 26 जुलाई को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि उससे कुछ घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की गयी थी लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वह ‘‘सहयोग नहीं’’ कर रहा था। 
ऐसी आशंका है कि एक मामले को सुलझाने के लिए यह रकम रिश्वत के तौर पर दी गयी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के नेतृत्व वाले एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य के खिलाफ अपने ही मामले में उसकी गिरफ्तारी की अनुसंशा की थी। 
हालांकि, बाबू की शिकायत पर पिछले साल अक्टूबर में आलोक कुमार वर्मा के नेतृत्व वाली जांच एजेंसी ने अस्थाना और उनके अधीनस्थों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। बाबू ने आरोप लगाया था कि एक केस से मुक्ति पाने के लिए उसने रिश्वत दी थी। 
दूसरी तरफ अस्थाना के निकटवर्ती अधिकारियों ने इसी तरह के आरोप वर्मा के खिलाफ लगाए थे। इसके बाद यह मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भेजा गया जिसने आरोपों और प्रत्यारोपों की जांच शुरू की है। 

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