अदालत ने मारपीट मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत मंजूर की - Punjab Kesari
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अदालत ने मारपीट मामले में आप विधायक की अग्रिम जमानत मंजूर की

आजादपुर इलाके में सफाई के काम की निगरानी के समय उन्हें अपना आधिकारिक कर्तव्य पालन से रोका और

दिल्ली की एक अदालत ने एमसीडी के एक कर्मचारी के साथ कथित मारपीट के मामले में आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने राहत देते हुए कहा कि आरोपी पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं और गवाहों के भी बयान रिकार्ड किए जा चुके हैं। 
अदालत ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता और गवाहों को खतरे की आशंका को किसी सामग्री से समर्थन नहीं मिलता। 
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मेरी राय है कि त्रिपाठी की गिरफ्तारी या उनको हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके तहत, निर्देश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में त्रिपाठी को 25,000 रुपये की जमानत राशि और इतने के ही मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।’’ 
अदालत ने त्रिपाठी को निर्देश दिया कि जब भी जांच अधिकारी को उनकी जरूरत होगी, वह जांच में शामिल होंगे। अदालत ने दिल्ली पुलिस की दलील को खारिज कर दिया कि त्रिपाठी पहले भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहे हैं और उनकी अर्जी खारिज कर देनी चाहिए । न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी ऐसे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराए गए हैं। 
शिकायतकर्ता एमसीडी के सफाई निरीक्षक रवींद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक त्रिपाठी और उनके समर्थकों ने पांच सितंबर को आजादपुर इलाके में सफाई के काम की निगरानी के समय उन्हें अपना आधिकारिक कर्तव्य पालन से रोका और उनके साथ मारपीट की। 
हालांकि, अदालत के सामने अपनी अर्जी में त्रिपाठी ने कहा कि ‘‘अक्षम अधिकारियों ने उन्हें सताया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की।

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