स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन की इजाजत - Punjab Kesari
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स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन की इजाजत

स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर मातृ सदन में रखने के आदेश पर रोक

हरिद्वार : स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार के मातृ सदन में रखने के आदेश पर रोक लगाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने लोगों को एम्स ऋषिकेश जाकर स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन की इजाजत दे दी।

कोर्ट ने कहा कि अगले 10 हफ्तों तक रविवार को 50-50 लोग स्वामी के दर्शन कर सकेंगे। याचिका डॉ. विजय वर्मा की ओर से दायर की गई थी। डॉ. वर्मा की ही याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 26 अक्तूबर को गंगा की रक्षा के लिए बलिदान दे चुके स्वामी सानंद के शव को आठ घंटे के लिए मातृ सदन में रखने का आदेश दिया था, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।

डॉ. वर्मा ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। कहा था कि यह मसला लोगों की संवेदना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वैसे भी 18 दिनों के बाद मृत शरीर के अंगों को दूसरे मानव शरीर में प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता।

स्वामी सानंद के पार्थिव शरीर का फिलहाल दर्शन नहीं कर पाएंगे अनुयायी

– संजय चौहान

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