तुगलकाबाद में रविदास मंदिर का होगा पक्का पुनर्निर्माण : सुप्रीम कोर्ट - Punjab Kesari
Girl in a jacket

तुगलकाबाद में रविदास मंदिर का होगा पक्का पुनर्निर्माण : सुप्रीम कोर्ट

अशोक तंवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी और आदेश के स्पष्टीकरण का सुप्रीम

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले में अपना आदेश स्पष्ट करते हुए सोमवार को कहा कि मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पक्के निर्माण का ही आदेश जारी किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के नेता अशोक तंवर एवं पूर्व मंत्री प्रदीप जैन की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश का स्पष्टीकरण दिया। 
पीठ ने इसके बाद स्पष्ट किया कि उसका 21 अक्टूबर को दिया गया मंदिर के निर्माण का आदेश पक्के निर्माण के लिए ही था। अशोक तंवर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी और आदेश के स्पष्टीकरण का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया। 

दिल्ली-NCR प्रदूषण : SC ने पराली जलाने की घटनाओं पर पंजाब और हरियाणा को लिया आड़े हाथों

गौरतलब है कि गत 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए उसी जगह पर मंदिर बनाने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उसने गत नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।