Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, जानें प्रदूषण मामले में क्या कुछ कहा - Punjab Kesari
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Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, जानें प्रदूषण मामले में क्या कुछ कहा

AQI : सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को लेकर दिल्ली

Supreme Court : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और उसकी रोकथाम के उपायों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एंट्री प्वाइंट पर लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। सरकार से पूछा कि हमें बताएं कि ट्रकों और मालवाहक वाहनों के प्रवेश को कैसे रोक रहे हैं? कोर्ट ने आदेश में दर्ज किया कि सरकार के हलफनामे से अदालत संतुष्ट नहीं है।

3 दिनों में हलफनामा दाखिल करने का दिया था आदेश

बता दें, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली-एनसीआर के दूसरे राज्यों से 3 दिनों में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा था। कोर्ट ने पूछा था कि मामले में क्या कार्रवाई की गई है? साथ ही एनसीआर के सभी राज्यों के 12वीं तक की क्लास को ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया था। यह भी कहा था कि केंद्र एवं राज्य सरकार कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ काम करने पर भी विचार करें।

राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगने पर भरोसा नहीं

दिल्ली में वायु प्रदूषण मामले पर ए. जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। दोनों ने कहा कि हमारे लिए मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है, इसलिए वह राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर नजर रखने के लिए केंद्र को 113 स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश देने का प्रस्ताव रखती है।

अगले आदेश तक जारी रहेंगे ग्रैप-4 के प्रतिबंध

दिल्ली सरकार की तरफ से सीनियर वकील ने बताया कि राजधानी में 113 प्रवेश बिंदु हैं। इनमें से 13 ट्रकों के लिए हैं। कोर्ट ने प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि रोकने के लिए कड़े कदम उठाने में विलंब पर नाराजगी जाहिर की और ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंध लागू करने के लिए तुरंत टीम गठित करने का 18 नवंबर को निर्देश दिया था। कहा था कि अगला आदेश दिए जाने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया। ट्रकों का प्रवेश रुका या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए युवा वकीलों की टीम बनाने को कहा। जस्टिस अभय एस ओका ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि ट्रकों और सामान लेकर जा रहे वाहनों की एंट्री कैसे बंद की है? वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट और स्टडी सबमिट की है, जिनमें उल्लेख है कि किस तरह ये ट्रक घूस देकर शहर में घुसने का रास्ता निकाल रहे।

हमें फुटेज कौन उपलब्ध करवाएगा?

अदालत ने पूछा कि क्या सीसीटीवी फुटेज है, जो यह सब कवर कर रहा? हमें फुटेज कौन देगा? इस पर सरकार के वकील ने कहा कि एमसीडी उपलब्ध कराएगी। कोर्ट ने सीनियर वकील मेनेका गुरुस्वामी से कहा कि आप एमसीडी के लिए उपस्थित होंगी? इस पर वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि मैं पेश होती हूं, लेकिन फिलहाल मैं स्कूली बच्चों की अर्जी के संबंध में माता-पिता के लिए उपस्थित हो रही हूं, जिसका हमने आज उल्लेख किया था। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को सुनवाई करेगा।

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