विधानसभा अध्यक्ष सदन में कामकाज के संचालन के लिए नियमों में करें बदलाव : दिल्ली LG - Punjab Kesari
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विधानसभा अध्यक्ष सदन में कामकाज के संचालन के लिए नियमों में करें बदलाव : दिल्ली LG

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत सदन के

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत सदन के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने को कहा है जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के साथ एक और विवाद उत्पन्न हो सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल जिस संशोधन को लागू करना चाहते हैं, वह विधानसभा की समितियों के प्रभाव को समाप्त कर देगा।
उनके कार्यालय ने कहा कि जीएनसीटीडी अधिनियम में संसद द्वारा किए गए संशोधन को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है।
विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने बयान में कहा कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद इसके कामकाज को नहीं छीन सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रधानता प्रदान करता है। कानून के अनुसार, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ ‘उपराज्यपाल’ है।
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने के 14 महीने बाद भी, दिल्ली विधानसभा ने अपने ‘प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों’ में आवश्यक संशोधनों को लंबित रखा है।
सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने अध्यक्ष को अपने संदेश में, जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम के प्रावधान का हवाला दिया, जिसके तहत विधानसभा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में राजधानी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन या जांच करने के मामलों पर विचार करने के लिए खुद को या अपनी समितियों को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी।
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए सक्सेना के संदेश का हवाला देते हुए कहा, ‘विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में आवश्यक संशोधन या इस विषय पर किसी अन्य मौजूदा नियम को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है।’

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