केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और चार अन्य के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर की। सूत्रों के मुताबिक, आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया गया है।
इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमांडड बताया है। बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने पुष्टि की कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडेय और बुच्ची बाबू गोरंटला के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है।
पहली चार्जशीट में लगाए थे ये आरोप
मामले में अपनी पहली चार्जशीट में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि लगभग 20-30 करोड़ रुपये संदिग्ध अभिषेक बोइनपल्ली द्वारा साउथ ग्रुप के इशारे पर व्यवस्थित किए गए थे और विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के माध्यम से जुलाई और सितंबर 2021 के बीच नकद में भुगतान किया गया था।
पूर्व आबकारी आयुक्त का नाम भी संदिग्ध के तौर पर दर्ज
चार्जशीट के कॉलम 12 में पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा का नाम भी संदिग्ध के तौर पर दर्ज है। बता दें कि चार आरोपियों में से दो आरोपी मनीष सिसोदिया और अमनदीप ढल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में बुच्चीबाबू को 6 मार्च 2023 को जमानत मिल गई है। वहीं अभियोजन एजेंसी ने मामले में अर्जुन पांडे को कभी गिरफ्तार नहीं किया।