कोरोना संकट के चलते दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू - Punjab Kesari
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कोरोना संकट के चलते दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू

कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, विरोध प्रदर्शन और अन्य सभाओं पर

कोरोना वायरस के कारण दिल्ली में 31 मार्च तक धारा 144 लागू, विरोध प्रदर्शन और अन्य सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया।  इस दौरान चार से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं होंगें।दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल आज शाम 6 बजे प्रेस कांफ्रेंस करके नए ऐलान कर सकते है। 
बता दें , कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो की सेवाएं 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा जिन 75 जिलों में कोरोना वायरस के मामले पाये गये हैं उनमें अनिवार्य को छोड़कर सभी सेवायें बंद रहेंगी।
कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आज सुबह हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कोरोना के बढ़ते असर के मद्देनजर पाबंदियों को बढाना जरूरी है।
बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जो इस प्रकार हैं। उपनगरीय सहित सभी रेल सेवायें 31 मार्च तक स्थगित रहेंगी हालाँकि मालगाडियों को इससे छूट दी गयी है। सभी मेट्रो रेल सेवायें भी 31 मार्च तक स्थगित रहेंगी। जिन 75 जिलों के व्यक्तियों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें संबंधित राज्य सरकारें आदेश जारी कर सुनिश्चित करेंगी कि इन जिलों में अनिवार्य सेवायें छोड़कर अन्य सभी सेवायें बंद रहेंगी। इसके साथ ही अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा भी 31 मार्च तक स्थगित रहेंगी। 

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