दिल्ली में ओमिक्रॉन का मिला दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित, देश में संख्या बढ़कर 33 हुई - Punjab Kesari
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दिल्ली में ओमिक्रॉन का मिला दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित, देश में संख्या बढ़कर 33 हुई

राजधानी से ओमिक्रॉन का दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। यहां जिम्बाब्वे से आए यात्री की जिनोम सिक्वेंसिंग

देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पाए जाने के बाद सरकार से लेकर लोगों के बीच एक डर का माहौल पैदा हो गया है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।  राजधानी से ओमिक्रॉन का दूसरे मामले की पुष्टि हुई है।  यहां जिम्बाब्वे से आए यात्री की जिनोम सिक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। 
भारत में ओमिक्रॉन केस की संख्या हुई  33
व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा भी की थी। दिल्ली में नए वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आने के बाद देश में संक्रमण की संख्या 33 हो गयी है।  संक्रमित वयक्ति को दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि एलएनजेपी अस्पताल को ओमीक्रॉन वैरिएंट के इलाज के लिए नामित किया गया है, हालांकि राजधानी में यह दूसरा मामला है।
कल भारत में मिले थे 9 केस 
बता दें शुक्रवार को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आये थे।  इनमें से महाराष्ट्र में 7 और गुजरात के जामनगर में 2 केस मिले थे। महाराष्ट्र में मिले मामलों में तीन केस मुंबई और 4 केस पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका में मिले हैं। 
मुंबई में रैलियों और प्रदर्शन पर लगी रोक 
पुलिस ने शुक्रवार को मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी, जिससे अगले दो दिनों में रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लग गयी है।एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) द्वारा जारी आदेश शनिवार और रविवार को 48 घंटों तक लागू रहेगा।
उल्लंघनकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के नए ओमीक्रोन स्वरूप से मानव जीवन को होने वाले खतरे के साथ ही अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने के लिए इसे जारी किया गया है।’’आदेश में कहा गया है कि उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी।

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