SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में सुनाए अपना फैसला - Punjab Kesari
Girl in a jacket

SC ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में सुनाए अपना फैसला

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली

देश सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय किया जाये।
भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर शिफ्ट किया गया था। इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर एक साल का कार्यकाल होगा।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी।
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को थोड़ा और समय दिया जाए, क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है। वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से सेवा की अवधि बढ़ाने के बाद अस्थाना को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।