SC ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया - Punjab Kesari
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SC ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध आंशिक रूप से हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध सोमवार को आंशिक रूप से हटाते हुये सुबह

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध सोमवार को आंशिक रूप से हटाते हुये सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक इसे करने की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें कहा गया था कि शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को अतिरिक्त साॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने सूचित किया कि वायु प्रदूषण की समस्या से निबटने के लिये ‘स्मॉग टॉवर’ जैसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की संभावना तलाशने के न्यायालय के निर्देश पर केन्द्र ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। 
पीठ ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां पराली जलाने के मामले में 11 दिसंबर तक ताजा रिपोर्ट पेश करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण से संबंधित मामलों पर अब वह 16 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी। 

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