समलैंगिक रिश्तों को अपराध बताने के खिलाफ याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस - Punjab Kesari
Girl in a jacket

समलैंगिक रिश्तों को अपराध बताने के खिलाफ याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस

NULL

सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध बताए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए . एम . खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई . चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने होटल कारोबारी केशव सूरी की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। केन्द्र को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

पीठ ने कहा कि इस याचिका पर पहले से ही इस मामले पर तथा अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ विचार करेगी।  सूरी ने अपनी याचिका में कहा है,  ”भारतीय दंड संहिता की धारा 377 कानून की किताब में रहने के कारण अनेक वयस्क और परस्पर सहमति से समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले एलजीबीटीक्यू ( समलैंगिक, उभय लिंगी , ट्रांसजेन्डर और क्वीर ) सदस्यों को झूठे मुकदमों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ तो वास्तव में इसका सामना कर रहे हैं।”

देश की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए पढ़े पंजाब केसरी अखबार।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × one =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।