आधार कार्ड की अधिसूचना पर अंतरिम रोक से SC का इंकार - Punjab Kesari
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आधार कार्ड की अधिसूचना पर अंतरिम रोक से SC का इंकार

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नई दिल्ली :  उच्चतम न्यायालय ने आगामी 30 June से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 मई को हुई सुनवाई में न्यायालय को बताया गया था कि अलग-अलग समाज कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी 30 June की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

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आज हुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ स्‍टे ऑर्डर पास करने से मना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने साफ किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई अंतरिम ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड  पर नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्‍न सोशल स्‍कीम्‍स का बेनेफिट लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया।

Courtवही न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और नवीन सिन्हा के अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से कहना था  कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सरकार सरकार लोगों की आधारभूत कमी के कारण विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से लोगों को वंचित करना चाहती है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाए।

SUPREME COURT New 1वही पीठ ने सरकारी अधिसूचना को लेकर बताया कि अंतरिम आदेश के लिए आपको एक सप्ताह के लिए इंतजार करना होगा। अगर आपने इस अधिसूचना के तहत किसी को वंचित किया है तो आप उसकी जानकारी कोर्ट को बता सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता श्याम दिवाण के वकील से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 July को होगी।

दिवाण ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित न करें। जिसकी वजह से अब आधार कार्ड का अभाव हो रहा है।

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अदालत ने इस दौरान 9 June को आधार  कार्ड और पेन कार्ड को लेकर दिए फैसले को हवाला दिया जिसमें आयकर भरने के लिए आधार को जरूरी करने पर आंशिक रोक लगाई गई थी।

इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को कहा कि जिन व्यक्तियो को पास आधार नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख 30 September 2017 तक बढ़ा दी गई है।

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अब आधार कार्ड नंबर नया बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार को जरुरी कर दिया गया है  हालांकि सरकार ने इस वर्ष से Income Tax Return फाइल करने के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।

वहीं जिन लोगो के पुराने बैंक खाते है और उन्होने आधार जमा नहीं कराया है तो उन्हें भी अब आधार जमा कराना होगा । अब सभी बैंक खातो वालों को आधार कार्ड लिंक जरुरी कर दिया गया है

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