सागर धनखड़ हत्याकांड : 12वीं की परीक्षा के लिए कोर्ट ने आरोपी को दी हिरासत में पैरोल की अनुमति - Punjab Kesari
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सागर धनखड़ हत्याकांड : 12वीं की परीक्षा के लिए कोर्ट ने आरोपी को दी हिरासत में पैरोल की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी गौरव लौरा को 12वीं कक्षा की

सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट से हिरासत में पैरोल की अनुमति मिल गई है। दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी गौरव लौरा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए पांच दिन की हिरासत में पैरोल को अनुमति दी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुए इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने हरियाणा के झज्जर जिले के एक स्कूल में लौरा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सुरक्षा में अन्य राज्य में जाने का खर्च आरोपी पहलवान को उठाना होगा। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी को परीक्षा में बैठने के लिए 20 नवंबर, 29 नवंबर, एक दिसंबर, छह दिसंबर और 10 दिसंबर के लिए दोपहर 12 बजे से शाम छह बजे तक के लिए हिरासत में पैरोल दी जाती है।’’ 

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अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी को अन्य राज्य में ले जाने पर राज्य पर खर्च का अनावश्यक भार पड़ेगा जिसके बाद, अदालत ने 18 नवंबर के आदेश में आरोपी को 20,000 रूपये जमा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘‘बाकी का खर्च राज्य वहन करेगा।’’ 

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