Old Rajendra Nagar में छात्रों की मौत को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने Delhi High Court में दाखिल की याचिका - Punjab Kesari
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Old Rajendra Nagar में छात्रों की मौत को लेकर राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने Delhi High Court में दाखिल की याचिका

राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं – वकील
मंच के वकील एपी सिंह ने कहा कि शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह सिर्फ लापरवाही के कारण हुआ।
छात्रों की मौत को लेकर पूरा देश विचलित
उन्होंने कहा कि छात्रों की मौत को लेकर पूरा देश विचलित है। ये छात्र बाहर से दिल्ली पढ़ने आते हैं। यह एक तरीके से प्रवासी छात्र हैं, इसलिए राष्ट्रीय प्रवासी मंच की तरफ से 28 जुलाई को दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई है। इसमें एमसीडी, दिल्ली सरकार और रॉव स्टडी सेंटर को पार्टी बनाया गया है।
अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका में सुरक्षा को लेकर किया सवाल
एपी सिंह ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका में सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया है। जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिले। इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इसकी निगरानी खुद हाईकोर्ट करे।
दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ये छात्र बाहर से दिल्ली पढ़ने आते हैं और यहां के मतदाता नहीं है। इसलिए इन्हें दिल्ली सरकार के दोहरे व्यवहार का शिकार होना पड़ता है।
जानिए ! क्या है मामला
बता दें, दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी। राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया है।
राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को किया गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई, यहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मालिक, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है।

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