भारतीय रेलवे ने दिल्ली की दो मस्जिदों को नोटिस भेजकर 15 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर रेलवे की ओर से एक्शन की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के आस-पास हुए अतिक्रमण भी प्रशासन की नजर है।
अतिक्रमण नहीं हटाने पर रेलवे करेगा कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, बंगाली मार्केट के पास स्थित मस्जिद और तकिया बाबर शाह मस्जिद को नोटिस भेजा गया है। दोनों मस्जिद तिलक ब्रिज के आसपास हैं। नोटिस में लिखा है कि आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर हटा दें। नहीं तो रेलवे प्रशासन रेलवे अधिनियम के तहत इन्हें हटाएगा।
जानिए रेलवे का इस मामले को लेकर क्या कहना है
राष्ट्रीय राजधानी में दो मस्जिदों को भेजे गए नोटिस पर विवाद के बीच रेलवे ने शनिवार को कहा कि अतिक्रमित रेलवे भूमि पर बनी संरचनाओं को हटाना एक नियमित प्रक्रिया है क्योंकि इससे सुरक्षा खतरे पैदा होते हैं। रेलवे ने हाल में बंगाली मार्केट इलाके में स्थित एक मस्जिद और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास एक मस्जिद को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा है। उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि संरचनाएं नई दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मुख्य मार्ग पर रेलवे की भूमि पर हैं।