‘जनता का पैसा लग रहा है जल्द पूरा हो सिग्नेचर ब्रिज’

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नई दिल्ली : करीब एक दशक से लंबित यमुना पर बनाए सिग्नेचर ब्रिज की लगातार बढती लागत का मुददा गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में भी उठा। हाईकोर्ट की मुख्य बेंच ने इस पर नाराजिगी जाहिर करते हुए कहा कि ये जनता का पैसा है कुछ भी करके अब बिना लागत बढाए इसे पूरा करो। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के दो विभाग पीडब्ल्यूडी और डीटीटीडीसी को चेताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कोर्ट में आना होगा। आपको बता दें कि यमुना पर निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की बेंच ने कहा कि वह सरकार को अंतिम मौका दे रहे हैं कि वह बगैर लागत धनराशि को बढ़ाए परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करे।

मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। बेंच की ये टिप्पणी पीडब्ल्यूडी द्वारा भुगतान को लेकर दी गई जानकारी पर आई। जिसमें पीडब्ल्यूडी ने बताया कि अब तक वह प्रस्तावित 544 करोड़ लागत की जगह पर 1344 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है और डीटीटीडीसी अब भी अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि वह डीटीटीडीसी की डिमांड पर तीन बार बजट में परिवर्तन कर भुगतान कर चुका है। इस जानकारी पर बेंच ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली टूरिज्म व ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीटीडीसी) को चेतावनी दी कि वह मामले को बैठकर सुलझाएं वर्ना सभी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाया जाएगा। हाईकार्ट ने कहा कि यह जनता का पैसा है।

कोर्ट ने इसके अलावा डीटीटीडीसी के चेयरमैन और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को निर्देश दिया कि वह सिग्नेचर ब्रिज का निरीक्षण करें अगली सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट पेश करें। इस दौरान डीटीटीडीसी ने कोर्ट में कहा कि परियोजना की लागत बढ़ाई गई है और पूर्व में बताया गया था कि 250 करोड़ का भुगतान होने पर निर्माण कार्य जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर वकील प्रतिभा चोपड़ा द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में सवाल उठाया था कि 2004 में परियोजना की घोषणा हुई और 2007 इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी जिसे 2010 में पूरा होना था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं निर्माण कार्य की लागत भी कई गुना बढ़ गई।

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