सरकारी कार्यालयों में अन्य आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर जनहित याचिका दायर - Punjab Kesari
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सरकारी कार्यालयों में अन्य आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर जनहित याचिका दायर

अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर तक याचिका पर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में पंजाबी और उर्दू सहित आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की गई है। 
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर याचिका पर उसका रूख जानना चाहा। याचिका में दावा किया गया है कि विभिन्न कानूनों और संविधान के मुताबिक सभी आधिकारिक भाषाओं का इस्तेमाल अनिवार्य है। 
जनहित याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान में सभी वैधानिक एवं संवैधानिक अनिवार्यताओं की प्रतिवादी (केंद्र और दिल्ली सरकार) जानबूझकर उपेक्षा करते हैं जिससे ऐसे लोगों के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है जो आधिकारिक भाषाओं को छोड़कर कोई अन्य भाषा पढ़ना एवं लिखना नहीं जानते।’’ 
दिल्ली निवासी सुरजीत कौर ने याचिका में कहा कि इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे लोग जनहित की सेवाओं को प्रभावी तरीके से हासिल नहीं कर पाते हैं। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 14 अक्टूबर तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें। 

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