दिल्ली HC में ऑड ईवन योजना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर - Punjab Kesari
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दिल्ली HC में ऑड ईवन योजना को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने याचिका दायर कर सम-विषय योजना के प्रस्तावित क्रियान्वयन को मंगलवार को

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वकील ने याचिका दायर कर सम-विषय योजना के प्रस्तावित क्रियान्वयन को मंगलवार को चुनौती दी। वकील ने दलील दी कि इसमें महिला चालकों को छूट देकर समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। 
आप सरकार ने चार से 15 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में सम-विषम योजना को लागू करने का फैसला किया है। जनहित याचिका में दिल्ली में सम-विषम योजना को लागू करने के फैसले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि इसमें महिला चालकों को दी जाने वाली छूट समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह जनहित याचिका सुनवाई के लिए मुख्य न्यायधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ के समक्ष आयी जिसमें इसे एक नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 

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वकील शाश्वत भारद्वाज द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘यहां एकमात्र प्रतिवादी प्रदेश उपरोक्त योजना को लागू कर रहा है और इसे दिल्ली के निवासियों पर लागू करना लिंग के आधार पर कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है और इसलिए यह योजना अदालत को रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है।’’
इसमें दिल्ली सरकार को वरिष्ठ नौकरशाहों और बार के सदस्यों की समिति गठित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई ताकि सम-विषम योजना की व्यावहारिकता पर अध्ययन किया जा सके और ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करे। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को छूट दिए जाने के लिए दिया गया तर्क ‘‘अस्पष्ट, दुष्टतापूर्ण और गलत है और यह योजना केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लागू की जा रही है।’’ 

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