पोस्टर विवाद : हिंदू सेना ने अपने उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का दावा किया, पुलिस ने किया इनकार - Punjab Kesari
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पोस्टर विवाद : हिंदू सेना ने अपने उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का दावा किया, पुलिस ने किया इनकार

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को दावा किया कि संगठन के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव को दिल्ली

हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को दावा किया कि संगठन के उपाध्यक्ष सुरजीत यादव को दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यादव को केवल जांच के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मामले की जांच चल रही है।
पुलिस का गिरफ्तारी से इंकार 
डीसीपी अमृता गुगुलोथ ने कहा, उन्हें जांच के लिए बुलाया गया है। मामले की जांच चल रही है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।  24 अप्रैल को, दक्षिणपंथी संगठन के सदस्यों ने यहां 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाए थे, जिसमें हिंदू त्योहारों के दौरान हमलों पर पार्टी की ‘चुप्पी’ का आरोप लगाया गया था।
हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने लगाया पुलिस कर्मियों पर परेशान करने का आरोप  
गुप्ता ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ‘इस तरह के हमलों की साजिश रचने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को सुरक्षा देती हैं’। मंगलवार को एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए गुप्ता ने तुगलक रोड थाने के पुलिसकर्मियों पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को परेशान करने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया,  अधिकारी हिंदू सेना के सदस्यों के घरों और कार्यालयों पर छापेमारी कर रहे हैं और सुरजीत यादव को उनके खिलाफ मानहानि के दावों के साथ परेशान कर रहे हैं।  गुप्ता ने आगे दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग करके यादव का मोबाइल फोन, कार और अन्य कीमती सामान जब्त कर लिया है।
पूर्व में हिंदू सेना ने लगाया था जेएनयू परिसर के बाहर भगवा झंडा
उन्होंने चेतावनी दी कि 60 वर्षीय यादव को बार-बार प्रताड़ित करने के लिए हिंदू सेना दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।हिंदू सेना के सदस्यों ने 15 अप्रैल को जेएनयू परिसर के बाहर भगवा झंडे लगाए थे, जिससे पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करने और वहां से झंडे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस मामले में पुलिस ने दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2007 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
 

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