दिल्ली दंगों में लापरवाह रवैये के दोषी पुलिसकर्मी को लगी फटकार, अदालत ने दिए वेतन से 5000 रुपये काटने के आदेश - Punjab Kesari
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दिल्ली दंगों में लापरवाह रवैये के दोषी पुलिसकर्मी को लगी फटकार, अदालत ने दिए वेतन से 5000 रुपये काटने के आदेश

दिल्ली पुलिस के बहुत ही लापरवाह तरीके से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध से नाराज एक अदालत ने

अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस के ढुलमुल रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के बहुत ही लापरवाह तरीके से सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध से नाराज एक अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी जांच करने और दोषी अधिकारी के वेतन से 5,000 रुपये काटने का निर्देश दिया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने उसके पिछले आदेश का अनुपालन करने में पुलिस के विफल रहने के बाद जुर्माना लगाया। अदालत ने पिछले आदेश में जांच अधिकारी (आईओ) को एक आरोपी को ई-चालान की एक कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया था और पुलिस ने इसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए मामला स्थगित करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने कहा कि इन परिस्थितियों में, 12 अप्रैल, 2021 के आदेश के अनुपालन के लिए स्थगन का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, बशर्ते दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 5,000 रुपये जुर्माना जमा कराए जाएं।
अपने 25 सितंबर के आदेश में न्यायाधीश ने कहा, “यह अदालत इस बात से बेखबर नहीं है कि इस लागत का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और इसलिए मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच करने और जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से राशि की कटौती का आदेश देने के लिए निर्देश देना उचित समझता हूं।” न्यायाधीश ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) और आईओ निर्धारित तारीखों पर मामलों में पेश नहीं होते हैं और जब वे पेश होते हैं, तो फाइल का निरीक्षण किए बिना पेश हो जाते हैं और फिर “बहुत ही बेढंगे तरीके से” सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ अभियोजक के आचरण को पहले ही पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है, हालांकि, वे यह सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आईओ को निर्देश दिया गया था कि वह 12 अप्रैल, 2021 के आदेश के अनुपालन में कोमल मिश्रा नाम के आरोपी को ई-चालान की एक कॉपी प्रदान करें। हालांकि, आईओ ने अदालत को सूचित किया कि ई-चालान की कॉपी अभी तक आरोपी को नहीं दी गई है क्योंकि उसे अदालत के आदेश की जानकारी नहीं थी। 

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