पीएमएलए मामला खारिज करने की वाड्रा की याचिका पर ईडी से जवाब तलब - Punjab Kesari
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पीएमएलए मामला खारिज करने की वाड्रा की याचिका पर ईडी से जवाब तलब

ईडी का मामला लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में स्थित, 19 लाख पाउंड मूल्य की एक संपत्ति खरीदने

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा की अपने खिलाफ धन शोधन मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका की विचारणीयता पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। इस मामले में जांच एजेंसी ने वाड्रा से पूछताछ की है। ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने तथ्यों को जानबूझकर छिपाया है इसलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।

केंद्र और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वाड्रा की याचिका विचारणीय नहीं है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने जांच एजेंसी से दो सप्ताह के अंदर इस बारे में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वाड्रा और उनके सहायक मनोज अरोड़ा की दो अलग-अलग लेकिन एक जैसी याचिकाएं विचारणीय हैं या नहीं।

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साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो मई को तय कर दी। ईडी का मामला लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में स्थित, 19 लाख पाउंड मूल्य की एक संपत्ति खरीदने में धन शोधन के आरोपों से संबंधित है। इस संपत्ति का कथित स्वामित्व वाड्रा के पास है। मामले में वाड्रा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं।

वाड्रा ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग भी की है। सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि वाड्रा और अरोड़ा की अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अपीलें आज दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए एक निचली अदालत में लंबित हैं।

पीठ ने पूछा कि क्या वाड्रा और अरोड़ा को कोई अंतरिम राहत मिली है। इस पर पीठ को बताया गया कि निचली अदालत ने दोनों को ही गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। ईडी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता डी पी सिंह और अमित महाजन भी कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि वाड्रा ने ईमानदारी के साथ अदालत से संपर्क नहीं किया और उन्होंने तथ्यों को छिपाया।

वाड्रा ने पीएमएलए कानून की धारा तीन (धनशोधन का अपराध), 17 (तलाशी एवं जब्ती), 19 (गिरफ्तारी का अधिकार), 24 (सबूतों का जिम्मा), 44 (विशेष अदालत में सुनवाई वाले अपराध) और 50 (समन जारी करने, दस्तावेज पेश करने और सबूत देने आदि के बारे में अधिकारियों की शक्तियों) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है।

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