पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में 400 से अधिक महिलाओं ने संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि 10 शिविरों में 432 आवेदनों में से 285 का समाधान किया गया और 101 महिलाओं को स्वामित्व दस्तावेज सौंपे गए।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम -उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में 400 से अधिक महिलाओं ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया। राज निवास के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी साझा की। दरअसल, पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं।
101 महिलाओं को सौंपे स्वामित्व के दस्तावेज
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक्स पर के पोस्ट में बताया कि शनिवार को शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 10 शिविरों में अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित कुल 432 आवेदनों में से 285 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। इतना ही नहीं 101 महिलाओं को स्वामित्व के दस्तावेज भी सौंपे गए।
क्या है पीएम उदय योजना
प्रधानमंत्री दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM UDAY), दिल्ली में 1731 अधिसूचित अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की एक योजना है। ये अधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विनियमन, 2019 के अनुसार दिए गए हैं। डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति अधिकार प्रदान किए जाने से इन कॉलोनियों के निवासियों को बिना किसी बाधा के संपत्ति बेचने और खरीदने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि निवासी इस संपत्तियों के बदले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन भी ले सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अगर वे मौजूदा संरचनाओं में बदलाव करना चाहते हैं, वे नक्शा भी पास करा सकते हैं।
1.27 लाख आवेदन आए
दिल्ली में पीएम उदय योजना को केंद्र सरकार द्वारा 29 अक्टूबर, 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अनधिकृत उपनिवेशों में रहने वाले लगभग 40 लाख लोगों को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) के माध्यम से अपने घर का स्वामित्व देना है। इस योजना के तहत 1.27 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। 29 हजार से अधिक लोगों को एग्रीमेंट टू सेल मिला है।
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