दिल्ली उच्च न्यायालय में चीनी मांझे की समस्या पर याचिका दायर - Punjab Kesari
Girl in a jacket

दिल्ली उच्च न्यायालय में चीनी मांझे की समस्या पर याचिका दायर

चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देशों के प्रकाशन के वास्ते दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त

दिल्ली उच्च न्यायालय में चीनी मांझे से पैदा हुई समस्या पर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आप सरकार को पतंग उड़ाने का समय और उसके लिए एक स्थान निर्धारित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता राहुल मेहरा ने न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ को सूचित किया कि इस संबंध में एक जनहित याचिका पर एक खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कुछ आदेश भी पारित किए गए हैं। 
अदालत ने कहा कि यह याचिका जनहित याचिका की प्रकृति की है। उसने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि आगे कोई आदेश जारी करने की जरूरत नही है। 
अदालत दिल्ली निवासी मोहित घाल्यान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेशे से इंजीनियर मोहित 15 अगस्त 2012 को चीनी मांझे से घायल हो गए थे और उनकी गर्दन पर चोटें आयी थीं। 
उनकी तरफ से पेश हुए वकील ऋषि पाल सिंह ने पतंग उड़ाने और चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा निर्देशों के प्रकाशन के वास्ते दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की। 
याचिका में कहा गया है कि हालांकि दिल्ली सरकार ने पहले ही धातु या कांच से बने मांझे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन जितनी घटनाएं सामने आ रही है वह बताती हैं कि यह प्रतिबंध केवल कागजों तक सीमित है। 
याचिका में मांझे से हुई कई घटनाओं का उल्लेख किया गया जिससे कई लोगों, पशुओं और पक्षियों की जान गईं। 
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस साल 16 अगस्त को मेट्रो की ब्लू लाइन पर पतंग के मांझों के कारण तकनीकी दिक्कतों के चलते सेवा करीब 90 मिनट तक बाधित रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।