कोरोना के मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों के भारी राशि वसूलने को लेकर दिल्ली HC में याचिका दायर - Punjab Kesari
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कोरोना के मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों के भारी राशि वसूलने को लेकर दिल्ली HC में याचिका दायर

दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को यह सुनश्चित करने का

दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को यह सुनश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया कि निजी अस्पताल कोविड-19 के मरीजों से भारी भरकम राशि न वसूलें और न ही वे पैसे की कमी पर उपचार के लिए किसी को मना करें।
याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अमित साहनी ने दायर की है जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा 24 मई को जारी परिपत्र में संशोधन का आग्रह किया गया है। परिपत्र में कहा गया था कि निजी अस्पताल कोविड-19 के रोगियों के लिए अपने संबंधित शुल्क के हिसाब से बिल तैयार करेंगे।
हालांकि, अतिरिक्त बिस्तरों पर भर्ती गैर कोविड-19 मरीजों का बिल संबंधित अस्पताल की निम्न आर्थिक श्रेणी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
साहनी ने रेखांकित किया कि उन्हें हाल में एक निजी कोविड-19 अस्पताल द्वारा जारी परिपत्र के बारे में पता चला जिसमें कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए तीन से लेकर पांच लाख रुपये का तथा आईसीयू में भर्ती होने की स्थिति में आठ लाख रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और साथ में मरीजों को भर्ती होने के लिए चार लाख रुपये का अग्रिम भुगतान भी करना होगा।
याचिका में दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि निजी अस्पताल कोविड-19 के मरीजों से भारी भरकम राशि न वसूलें और न ही वे पैसे की कमी पर उपचार के लिए किसी को मना करें।

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