नजीब अहमद की मां को कागजात मुहैया कराने के निर्देश - Punjab Kesari
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नजीब अहमद की मां को कागजात मुहैया कराने के निर्देश

कोर्ट ने नजीब के लापता होने के मामले में जांच बंद करने की रिपोर्ट संबंधी सभी बयान और

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले में जांच बंद करने की रिपोर्ट संबंधी सभी बयान और दस्तावेजों की प्रतियां दो हफ्ते के भीतर नजीब की मां को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप ने जांच एजेंसी को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में इन्हें मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

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मामले में जांच करने वाले अधिकारियों को सात मई को निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा है। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अहमद की मां फातिमा नफीस की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत का यह आदेश आया। अहमद की मां की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उन्हें गवाहों के बयान मुहैया नहीं कराए गए ।

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