दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अब मेट्रो में एक व्यक्ति को शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति होगी, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट ऑरेंज लाइन की तरह ही अब सभी अन्य रूटों पर भी शराब ले जाने की अनुमति होगी, दरअसल इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है कि शराब की बोतलें सील बंद होनी चाहिए।
मेट्रो में बवाल या झगड़ा करने पर होगा लीगल एक्शन
मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अपराध की श्रेणी में ही आएगा। दिल्ली मेट्रो ने इस आदेश के बाद यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह सफर के दौरान उचित व्यवहार को बनाए रखे, अगर कोई भी यात्री शराब के नशे में मेट्रो में पाया जाता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर शराब पीने वालों को मेट्रो में चढ़ने से नहीं रोका जाता है।
नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
मेट्रो में शराब पीकर झगड़ा करने पर सीआईएसएफ को मेट्रो स्टेशन से यात्री को बाहर निकालने का अधिकार है, इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, इसके साथ ही हालात ज्यादा गंभीर होने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।