अंतरिम जमानत से कोई दोषमुक्त नहीं होता - Punjab Kesari
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अंतरिम जमानत से कोई दोषमुक्त नहीं होता

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के पास चारा घोटाला मामले से ज्यादा पुख्ता सबूत रेलवे होटल घोटाला

पटना : बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआीसीटीसी) के होटल घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी मां राबड़ी देवी एवं अन्य को मिली अंतरिम जमानत पर आज कहा कि केवल जमानत मिलने से कोई दोषमुक्त नहीं हो जाता है।

श्री मोदी ने यहां आईआरसीटीसी होटल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लाउंड्रिंग के मामले में श्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उपं अन्य के खिलाफ दाखिल आरोप-पत्र पर दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय से पासपोर्ट जब्त कर एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है। उन्होंने कहा कि उनको मिली जमानत पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस के लोग ऐसे खुशियां मना रहे हैं मानो सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए हों।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल जमानत मिलने का मतलब आरोपमुक्त और रिहा हो जाना नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत सभी दोषसिद्ध आरोपितों को सजा हुई हैं उसी तरह से इस मामले में भी कोई आरोपी बचने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के पास चारा घोटाला मामले से ज्यादा पुख्ता सबूत रेलवे होटल घोटाला मामले में है, इसलिए कोई बच नहीं सकेगा।

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