NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के निदेशक से संबंधित विषय पर तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा, ताकि नीट-यूजी 2024 में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाई जा सके।
सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञों से मांगा सही जवाब
भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने टीम से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक परीक्षा के एक एमसीक्यू प्रश्न के सही उत्तर के बारे में अपनी राय देने को कहा, जिसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने दो विकल्पों के लिए अंक दिए थे। कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “…सही उत्तर के संबंध में मुद्दे को हल करने के लिए, हमारा विचार है कि IIT दिल्ली से एक विशेषज्ञ की राय मांगी जानी चाहिए। हम IIT दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध है कि वे आईआईटी दिल्ली के निदेशक को आदेश की जानकारी दें ताकि राय तैयार करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा सकें।” याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एनटीए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, छात्रों को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के नवीनतम संस्करण का पालन करना था। पीठ को बताया गया कि नवीनतम संस्करण के अनुसार प्रश्न संख्या 19 के लिए विकल्प 4 सही उत्तर था। पुराने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार, विकल्प 2 सही विकल्प था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विकल्प 2 चुनने वाले छात्रों को अंक देने का एनटीए का निर्णय एनटीए के अपने निर्देश के विपरीत है कि नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण का पालन किया जाना चाहिए।
पेपर लीक और गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट
चूंकि सुनवाई अनिर्णीत रही, इसलिए पीठ ने कहा कि वह कल NEET-UG परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले मामले में दलीलें सुनना जारी रखेगी। बता दें, मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय एनटीए और केंद्र की दलीलें सुनेगा।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता-छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने शीर्ष अदालत को बताया कि बिहार पुलिस की जांच के बयानों में कहा गया है कि लीक 4 मई को हुआ था और संबंधित बैंकों में प्रश्नपत्र जमा करने से पहले हुआ था।
(Input From ANI)
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