दिल्ली कोर्ट ने सांसद रमेश बिधूड़ी को साल 2004 के मारपीट मामले में किया बरी - Punjab Kesari
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दिल्ली कोर्ट ने सांसद रमेश बिधूड़ी को साल 2004 के मारपीट मामले में किया बरी

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को वर्ष 2004 में एक कार्यक्रम के दौरान एक

दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी को वर्ष 2004 में एक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट के मामले में बरी कर दिया । 
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि गवाहों की गवाही में विरोधाभास है इसलिए दक्षिण दिल्ली के सांसद बिधूड़ी और उनके चार सहयोगियों को आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने) और 34 (समान मंशा से कुछ लोगों द्वारा किया गया कृत्य) के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। 
अदालत ने अस्पताल द्वारा चिकित्सा विधि प्रमाणपत्र (एमएलसी) न होने का भी उल्लेख किया जिससे साबित हो कि शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की गयी। 
अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला मारपीट का है, जहां शिकायतकर्ता ने निर्ममता से पिटाई करने का आरोप लगाया है ऐसे में एमएलसी के अभाव में अभियोजन का मामला साबित नहीं हो पाता । 

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