दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को शहर की एक अदालत को सूचित किया कि श्रद्धा वालकर को पिछले साल 18 मई की शाम को आफताब अमीन पूनावाला के साथ एक बहस के दौरान एक पड़ोसी ने आखिरी बार जीवित देखा था और इसके तुरंत बाद पूनावाला ने उसका बैंक बैलेंस ‘‘साफ’’ कर दिया था।
अदालत को यह भी बताया गया कि पूनावाला ने वालकर की हत्या करने के एक सप्ताह के भीतर एक अन्य महिला के साथ संबंध बना लिये थे और अपनी नयी प्रेमिका को एक अंगूठी उपहार में दी थी। अदालत को यह भी बताया गया कि उक्त अंगूठी उसने पहले अपने ‘लिव-इन पार्टनर’ वालकर को दी थी। आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुन रही थीं।
पुलिस ने पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है और मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र 24 जनवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दायर किया है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद और मधुकर पांडेय दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में पेश हुए, जबकि अधिवक्ता जावेद हुसैन पूनावाला की ओर से पेश हुए।
एसपीपी प्रसाद ने पिछले साल 18 मई को कथित हत्या के दिन की घटनाओं की श्रृंखला का विवरण देते हुए कहा कि वालकर अपराह्न 2 बजे के आसपास गुरुग्राम से छतरपुर स्थित अपने आवास पर लौटी थी और एक पड़ोसी ने शाम करीब 6.30 बजे उसके और पूनावाला के बीच तीखी बहस होते देखा।
एसपीपी ने कहा, ‘‘इसके तुरंत बाद शाम 6.40 और 6.42 बजे, वालकर के बैंक खाते से पूरी राशि (54,000 रुपये) साफ कर दी गई और पूनावाला के खाते में स्थानांतरित कर दी गई।’’
उन्होंने दावा किया कि लगभग उसी समय, वालकर के फोन पर एक कॉल आयी लेकिन कॉल उठायी नहीं गई, हालांकि पूनावाला ने उस व्यक्ति को वापस फोन किया, जिससे यह साबित होता है कि फोन आरोपी के कब्जे में था।
उन्होंने कहा कि 18 मई को ही पूनावाला ने तीन चाकुओं वाली आरी, चॉपर और एक कचरा बैग जैसी चीजें खरीदीं, जबकि अगले दिन डबल-डोर रेफ्रिजरेटर खरीदा गया।
प्रसाद ने कहा कि इसके बाद पूनावाला ने वालकर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई लोगों के साथ बातचीत की, ‘‘यह दिखाने के लिए कि वह जीवित है।’’ प्रसाद ने कहा कि पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद, जबड़ा, हड्डियां और बाल आरोपी के बतायी जगह से बरामद किए गए थे।
प्रसाद ने कहा कि पूनावाला एक ‘प्रशिक्षित शेफ’ था और वह मांस को काटने और संरक्षित करने के बारे में जानता था। एसपीपी ने कहा कि उसने (वालकर के शव को संरक्षित करने के लिए) ड्राई आइस, कीटाणुनाशक, डियोडोराइज़र और अगरबत्ती भी आर्डर की। उन्होंने कहा कि कथित हत्या के एक सप्ताह के भीतर पूनावाला ने एक संबंध बना लिया और पूर्व में वालकर को दी गई अंगूठी अपनी नयी प्रेमिका को उपहार में दे दी। उन्होंने कहा कि उक्त महिला जांच में शामिल हुई, दो अन्य गवाहों ने अंगूठी की पहचान की है।
एसपीपी ने कहा कि पूनावाला और वालकर के बीच ‘संबंध खराब’ थे और वालकर को शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। आरोपपत्र का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि वालकर ने 23 नवंबर, 2020 को आशंका व्यक्त की थी कि पूनावाला द्वारा उसे मार दिया जाएगा और उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और 18 मई, 2022 को बिल्कुल वैसा ही हुआ।
प्रसाद ने यह भी कहा कि सबूतों से पता चलता है कि उक्त जोड़ा वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था और उन्हें अपने नियमित खर्चों पर पैसा खर्च करने से पहले दो बार सोचना पड़ता था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपों पर दलीलें सुन ली गई हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा एक संक्षिप्त विवरण दायर किया गया है।
न्यायाधीश कक्कड़ ने यह कहते हुए मामले की अगली सुनवायी की तिथि 20 मार्च तय की कि विधिक सहायता प्रदान करने वाले वकील ने आरोप पर शेष दलील रखने के लिये समय मांगा है।
इससे पहले 21 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इसे (मामले को) सत्र अदालत को सौंप दिया था। पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।