Manish Sisodia: जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया, 17 महीने बाद हुई घर वापसी
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Manish Sisodia: जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया, 17 महीने बाद हुई घर वापसी

Manish Sisodia

Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ी रहता मिली हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में बेल दे दी है। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत दी है।

Highlights

  • जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया
  • 17 महीने बाद जेल से बाहर आए
  • 26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

Manish Sisodia को आबकारी नीति घोटाले मामले में बेल

दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia)को आज सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में बेल दे दी है। जिसके बाद अब वो 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर आ गए हैं। बता दें कि उन्हें पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया को AAP कार्यकर्ताओं की भीड़ ने स्वागत किया।

लोकतंत्र की ताकत से मुझे जमानत मिली- Manish Sisodia

जेल से निकलने के बाद सिसोदिया ने पार्टी के समर्थकों से कहा- संविधान और लोकतंत्र की ताकत से मुझे जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मेरा रोम-रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबासाहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा।

जेल से निकलने के बाद जाएंगे केजरीवाल के घर

जेल से निकलने के बाद सिसोदिया(Manish Sisodia) सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। उनकी पत्नी सुनिता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कल वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जा सकते हैं। बता दें कि उन्हें CBI ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ED ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। जिसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा- केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं। और आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दोनों मामलों में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके भरने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा वह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।