पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दस फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बताए महाराष्ट्र सरकार : न्यायालय - Punjab Kesari
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पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दस फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बताए महाराष्ट्र सरकार : न्यायालय

केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर नौकरियों और नामांकन में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए दस फीसदी आरक्षण

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) छात्रों के लिए दस फीसदी आरक्षण के तहत नामांकन की स्थिति से उसे अवगत कराएं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 

याचिका में मांग की गई है कि राज्य को निर्देश दिया जाए कि इस वर्ष परास्नातक मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में सभी कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए दस फीसदी आरक्षण लागू नहीं किया जाए। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वकील निशांत आर. कटनेश्वरकर ने पीठ से कहा कि दस फीसदी आरक्षण का लाभ दे दिया गया है और इस वर्ष शैक्षणिक सत्र के लिए आरक्षण के तहत सीट भर चुके हैं।

 पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई की तारीख 30 मई तय की। उसने कटनेश्वरकर से वर्तमान स्थिति पर हलफनामा दायर करने के लिए कहा। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर नौकरियों और नामांकन में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है। 

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