दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की पुलिस की शक्तियों में इजाफा किया है। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। इस अधिकार के बाद पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में अपराध पर अंकुश लगाने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस शहर कानून-व्यवस्था में बाधा डालने और शांति भंग करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है।
आपको बता दें कि यह नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस को एनएसए के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार नहीं था। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों सुंदर नगरी, जहांगीरपुरी और बलजीत नगर में हुई हत्याओं के बाद दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे।