दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कथित मारपीट मामले में कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। याचिका में पूर्व मुख्य सचिव ने केजरीवाल और सिसोदिया को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
दरअसल, अंशु प्रकाश ने एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने बुधवार को उनकी याचिका को खारिज कर दी। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने इस मामले में सभी को आरोप मुक्त किये जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की थी।
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बता दें कि यह आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित हमले से संबंधित है और इसके अलावा कई राजनेताओं को मामले में आरोपी बनाया गया था।
अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य विधायकों राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दत्त, संजीव झा, ऋतुराज गोविंद, राजेश गुप्ता, मदन लाल और दिनेश मोहनिया को इस मामले की आगे सुनवाई के लिए 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।