चाचा ने किया रेप, गर्भवती होने पर महापंचायत ने सुनाया आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का फैसला - Punjab Kesari
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चाचा ने किया रेप, गर्भवती होने पर महापंचायत ने सुनाया आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का फैसला

करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा। इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा

झारखंड में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप होने के बाद जब वह गर्भवती हो गई तो महापंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी और पीड़िता को जिन्दा जलाने का तुगलकी फरमान सुना दिया। दरअसल, मामला झारखंड के चाईबासा का है जहां एक चाचा ने अपनी 13 साल की भतीजी से दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हो गई। इस मामले को लेकर गांव में महापंचायत बुलाई गई।

महापंचायत ने 28 साल के आरोपी रोबिन को दुष्कर्म का आरोपी माना और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही आरोपी और पीड़िता नाबालिग को जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है।

लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था। करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा। इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप किया। जिससे वह गर्भवती हो गई।

जानकारी के मुताबिक, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है।

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