वेतन न मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट में - Punjab Kesari
Girl in a jacket

वेतन न मिलने का मुद्दा हाईकोर्ट में

उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को उनके द्वारा नियोजित प्राथमिक शिक्षकों और डॉक्टरों का मार्च तथा अप्रैल

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को दायर एक याचिका में आग्रह किया गया कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को उनके द्वारा नियोजित प्राथमिक शिक्षकों और डॉक्टरों का मार्च तथा अप्रैल का वेतन जारी करने का निर्देश दिया जाए। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों को जहां मार्च और अप्रैल का वेतन नहीं दिया गया है, वहीं फरवरी में उन्हें कर कटौती के बाद वेतन के रूप में महज चार रुपए और आठ रुपए मिले।

संगठन ने वकील अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा कि हिन्दू राव अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टर मार्च और अप्रैल का वेतन न मिलने के कारण गुरुवार से हड़ताल पर हैं।याचिका के 21 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किए जाने से इन दोनों नगर निगमों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ रहे हजारों छात्र-छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।