सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार मामले में कोर्ट ने उस दिन की CCTV फुटेज जमा करने के दिए निर्देश - Punjab Kesari
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सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार मामले में कोर्ट ने उस दिन की CCTV फुटेज जमा करने के दिए निर्देश

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने का निर्देश दिया था, विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मनीष सिसौदिया के साथ कथित दुर्व्यवहार के दिन की सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति एक पेन ड्राइव में उपलब्ध कराएं। मनीष सिसौदिया की ओर से पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया था।
अदालत ने दस्तावेजों की हार्ड डिस्क मांगी 
अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपी अमित अरोड़ा की विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है, जो 27 मई, 2023 के आदेश के अनुसार अस्पताल में भर्ती है। वह तब से अस्पताल में है। अदालत ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को दस्तावेजों की हार्ड डिस्क की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। कम गायब प्रतियों को आरोपी को आपूर्ति की जानी है।
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित
मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने कहा कि पूरक आरोपपत्र और दस्तावेज मनीष सिसोदिया समेत आरोपी व्यक्तियों को मुहैया करा दिए गए हैं। आरोपी अमनदीप ढल से पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज और ईडी की हिरासत के दौरान उसकी गतिविधियों के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और रिकॉर्ड पर रखने की मांग के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था।कोर्ट ने कहा कि 2 मार्च 2023 के आदेश के तहत सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जा रहा है।

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