राकेश अस्थाना मामला : जांच पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को CBI निदेशक को पेश होना पड़ेगा - Punjab Kesari
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राकेश अस्थाना मामला : जांच पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को CBI निदेशक को पेश होना पड़ेगा

इस याचिका में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई से अपने पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत के कथित मामले की जांच पूरी करने में नाकाम रहने पर 10 फरवरी को जांच एजेंसी के निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने मामले में अपनी छानबीन पूरी करने के लिए लगातार समय बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगायी। 
कोर्ट ने सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस याचिका में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी के पहले जांच पूरी हो जाती है तो उसकी याचिका अमान्य हो जाएगी और कोर्ट को किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होगी। 
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अस्थाना और दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था। 

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