पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में केस डायरी पेश करने का बिहार सरकार को बुधवार को निर्देश दिया। वर्मा के घर से हाल में सीबीआई की छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार मिले थे जिसके बाद उनके खिलाफ सशस्त्र अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान तीन अक्तूबर तक केस डायरी पेश करने का आदेश दिया। वर्मा के पति के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह सेक्स कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ कथित संपर्क की रिपोर्टों के बाद पिछले महीने मंजू वर्मा को सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
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इस बीच, अदालत ने ब्रजेश ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है, क्योंकि सीबीआई के वकील संजय कुमार ने अभिवेदन दिया था कि जांच एजेंसी को याचिका की प्रति नहीं दी गयी है।