फीस मुद्दे पर सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक - Punjab Kesari
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फीस मुद्दे पर सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक

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नई दिल्ली: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस के मुद्दे पर अभिभावकों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से राहत भरी खबर आयी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की आड़ लेकर स्कूलों को 15 फीसदी तक फीस बढ़ाने की छूट दी गई थी। हाईकोर्ट की ये रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। दरअसल, दिल्ली की आप सरकार ने इसी साल 17 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था, स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने के लिए शिक्षा निदेशालय ने ये सर्कुलर जारी किया था। जिसके मुताबिक, स्कूल 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक फीस बढ़ा सकते है।

सरकार के इस सर्कुलर के बाद प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाने के लिए अभिभावकों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे। जिसका अभिभावकों ने विरोध किया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और बुधवार को कोर्ट ने स्कूलों को झटका देते हुए फीस बढ़ाने की परमिशन वाले आदेश पर स्टे लगा दिया। जिसके बाद मयूर विहार एएसएन पब्लिक स्कूल के बच्चों की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए बुधवार को हाईकोर्ट का ये पैसला आया।

अब इस मामले की अगली सुनावई 1 फरवरी को होगी।तब तक इस पर स्टे जारी रहेगा। हालांकि इस संबंध में शिकायतें आने पर दिल्ली सरकार ने शिकायतों को निपटाने के लिए काम करने की बात कही थी। सरकार ने पिछले हफ्ते सभी विधायकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। लेकिन स्कूलों का अपना पक्ष है, उनका कहना है कि बिना आमदनी बढ़ाये वो कैसे 7वां वेतन आयोग लागू कर सकते हैं।

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