दुर्गापूजा समितियों को धन देने संबंधी फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई : SC - Punjab Kesari
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दुर्गापूजा समितियों को धन देने संबंधी फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई : SC

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दुर्गापूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।

दुर्गापूजा समितियों के संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को दुर्गापूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के दुर्गापूजा समितियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए।

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