सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला की धोखाधड़ी के मामले में जमानत रद्द करने पर 24 अप्रैल को होगी सुनवाई - Punjab Kesari
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सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला की धोखाधड़ी के मामले में जमानत रद्द करने पर 24 अप्रैल को होगी सुनवाई

न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने उनसे 50,000 रूपये की धोखाधड़ी की है जिसे उसने अदालत में नौकरी दिलाने

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि वह सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी की धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के मामले में जमानत रद्द करने की पुलिस की अर्जी पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने यह मामला 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया क्योंकि आरोपी को पुलिस की अर्जी की प्रति नहीं भेजी गई है। पुलिस ने महिला को 12 मार्च को मिली जमानत रद्द करने का अनुरोध किया है।

दरअसल, शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उन्हें महिला और उसके सहयोगियों से धमकी मिल रही है। कथित धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश रचने के अपराध में महिला के खिलाफ तीन मार्च को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस सिलसिले में यहां तिलक मार्ग पुलिस थाना को हरियाणा के झज्जर निवासी नवीन कुमार से एक शिकायत मिली थी। कुमार ने आरोप लगाया था कि शीर्ष न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने उनसे 50,000 रूपये की धोखाधड़ी की है जिसे उसने अदालत में नौकरी दिलाने के एवज में रिश्वत के तौर पर लिया था।

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